- सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया है, जो संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है।
- स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के उनके आवेदन पर निर्णय ले।
- इस याचिका पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है।
- याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर की गई है।
- स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि “बैकऑप्स लिमिटेड” नामक कंपनी, जो 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, में राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे।
- स्वामी ने दावा किया कि कंपनी के वार्षिक रिटर्न में 2005 और 2006 में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी और 2009 में कंपनी के विघटन आवेदन में भी उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश ही दर्ज थी।
- स्वामी ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन बताया है।
- गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे इस मामले में तथ्यों की जानकारी देने को कहा था, लेकिन स्वामी ने कहा कि पांच साल बीतने के बावजूद मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है।
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